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मंत्रिमंडल का फैसला, पुलिस भर्ती को आयु सीमा में एक साल छूट, कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

2026-07-25 09:00:29 | myNoorpur | 12

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। यह फैसला सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हालांकि सरकार ने 800 पदों पर भर्ती के लिए आयु में छूट का निर्णय लिया है, जिससे इन अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष, ओबीसी तथा कुछ अन्य वर्गों के लिए 27 वर्ष और होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए 28 वर्ष निर्धारित थी। अब सभी संबंधित श्रेणियों में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही कांस्टेबल पद पर नियुक्ति मिलेगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाता या उसमें असफल रहता है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण सहित दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद ही अभ्यर्थियों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। अंतिम चयन से पहले सभी सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन कराया जाएगा।

इसके बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति पत्र जारी करेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम और समय-सारिणी डीजीपी द्वारा निर्धारित बैचों के अनुसार अधिसूचित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन और एनसीसी प्रमाणपत्रों के अंक जोडऩे के बाद पुलिस विभाग पात्र अभ्यर्थियों की समेकित सूची हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजेगा। आयोग 100 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार करेगा। इसमें लिखित परीक्षा के 90 अंक, ऊंचाई के छह अंक और एनसीसी प्रमाणपत्र के अधिकतम चार अंक शामिल होंगे। जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शून्य या ऋणात्मक अंक मिलेंगे, उन्हें अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान होते हैं, तो पहले लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले को वरीयता मिलेगी। यदि वहां भी बराबरी रहती है, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद भी समान अंक होने पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।